चैतन्यलोक
मध्य प्रदेश

उज्जैन धर्मस्थल मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी, 3 फीट तक हिस्से पर सहमति

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Divyansh Sharma

28 Sep 2026 | 05:48 PM
उज्जैन धर्मस्थल मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी, 3 फीट तक हिस्से पर सहमति

इंदौर/उज्जैन। उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे धर्मस्थल को लेकर इंदौर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। मामले में अलग-अलग पक्षों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं।

सुनवाई के दौरान एक पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रशासन के साथ बातचीत हो चुकी है। इसके बाद संबंधित पक्ष ने अपनी याचिका वापस लेने की बात कही।

वहीं, दूसरे पक्ष की याचिका पर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे धर्मस्थल के हिस्से को हटाने को लेकर सहमति बनने की बात सामने आई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सहमति के तहत धर्मस्थल के प्रभावित हिस्से को तीन फीट से अधिक नहीं हटाया जाएगा।

सुनवाई के दौरान प्रभावित हिस्से के बदले निर्धारित FAR (Floor Area Ratio) और TDR (Transferable Development Rights) समय पर उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई।

यह मामला उज्जैन में सिंहस्थ-2028 से पहले सड़क को चौड़ा करने की योजना से जुड़ा है। इससे पहले 9 सितंबर को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने शाही मस्जिद से संबंधित याचिकाएं खारिज करते हुए सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रभावित हिस्से को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई में हस्तक्षेप से इनकार किया था।

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई थी। सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के विरोध में तनाव और पुलिस के साथ झड़प की खबरें भी सामने आईं।

फिलहाल हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश और प्रशासन के स्तर पर तय प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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