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महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दो-टूक रुख, वर्चुअल पूछताछ की मांग वापस ली

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Sangeeta Sharma

08 Aug 2026 | 11:12 AM
महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का दो-टूक रुख, वर्चुअल पूछताछ की मांग वापस ली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा की पुलिस के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत की टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका वापस ले ली गई।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ के समक्ष महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वर्चुअल माध्यम से पूछताछ की अनुमति दी जाए।

इस पर पीठ ने सांसद होने के आधार पर विशेष छूट दिए जाने पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने टिप्पणी की कि राजनीति में आने के बाद अंडे फेंके जाने के डर से जांच से बचने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए गोलियां तक झेली थीं।

सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद महुआ मोइत्रा के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने इसकी अनुमति दे दी और याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

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