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दिवाली पर रेहड़ी-पटरी वालों को बड़ी राहत, NHRC ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश

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Divyansh Sharma

05 Oct 2026 | 10:47 AM
दिवाली पर रेहड़ी-पटरी वालों को बड़ी राहत, NHRC ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश

नई दिल्ली। नवरात्रि, दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेहड़ी-पटरी वालों, फेरीवालों, कुम्हारों और छोटे कारोबारियों को अनावश्यक रूप से हटाने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इन वर्गों के रोजगार और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।

NHRC के निर्देशों के मुताबिक त्योहारों के दौरान स्थानीय वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर, कुम्हार और छोटे व्यापारियों को बिना जरूरी कारण उनके स्थान से नहीं हटाया जाए। आयोग ने यह निर्देश ऐसी शिकायतों के बाद दिया है, जिनमें त्योहारों के दौरान वेंडर्स को हटाने, उनका सामान जब्त करने, जुर्माना लगाने और परेशान करने के आरोप सामने आए थे।

सुरक्षा कारणों से हटाना जरूरी हुआ तो वैकल्पिक जगह देनी होगी

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि अग्नि सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के कारण किसी स्थान को खाली कराना जरूरी हो, तो संबंधित वेंडर्स को उचित वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। यानी सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सीधे रोजी-रोटी छीनने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

सामान की मनमानी जब्ती और उत्पीड़न पर रोक

NHRC ने स्थानीय प्रशासन को वेंडर्स का सामान मनमाने तरीके से जब्त नहीं करने और उनके खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई से बचने के निर्देश दिए हैं। उत्पीड़न, जबरन वसूली या अनुचित हस्तक्षेप की शिकायतों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

आयोग ने ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना के तहत स्थानीय वेंडर्स, पारंपरिक व्यवसायों और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को बढ़ावा देने की बात भी कही है।

18 अक्टूबर तक देनी होगी कार्रवाई रिपोर्ट

NHRC ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं कि आदेश को जिलाधिकारियों, नगर निकायों, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाए और इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए।

लंबित मामलों में अतिरिक्त या पूरी Action Taken Report (ATR) 18 अक्टूबर 2026 तक आयोग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। (NDTV⁠)

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