अमेरिका में H-1B, O-1 और L-1 जैसे employment-based visa पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की grace period को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल हो रहे हैं। हालांकि, मौजूदा USCIS नियमों के मुताबिक यह 60 दिन की अवधि अभी लागू है।
नियमों के तहत नौकरी खत्म होने के बाद पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 60 दिन या उनके मौजूदा authorized stay की अवधि खत्म होने तक—जो भी पहले हो—अमेरिका में रहने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान नया employer H-1B petition दाखिल कर सकता है या कर्मचारी अपने immigration status में बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है।
H-1B कर्मचारियों के लिए एक अहम सुविधा यह भी है कि नया employer उचित H-1B petition दाखिल करने के बाद employer change की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
हालांकि, 60 दिन के भीतर कोई वैध immigration कदम नहीं उठाया गया और व्यक्ति का authorized stay भी खत्म हो गया, तो अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए नौकरी जाने की स्थिति में visa holders के लिए समय पर नया employer, status change या departure plan करना बेहद जरूरी है।